१०० रूपए जमा करायें, बिजली कनेक्शन कटने से बचायें --योगी सरकार लायी नया नियम-कम बिल जमा कराने के लिए किसी अधिकारी से परमिशन की नहीं जरूरत
विरेन्द्र चौधरी
लखनऊ। योगी सरकार ऐसे उपभोक्ताओं के लिए नया नियम लाती है।जो बिजली का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें बिजली कनेक्शन कटने का डर सता रहे हैं। UPPCL के नये नियम के अनुसार आप आंशिक रूप से १०० रूपये तक का बिल जमा करा सकते हैं। यूपीपीसीएल प्रंबधन के निर्देशों के अनुसार उपभोक्ता कैश काउंटर या ऑन लाइन माध्यम से आंशिक बिल जमा करा सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ताओं को अधिकारियों की परमिशन के लिए बिजली दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यूपीपीसीएल प्रंबधन ने कहा अगर इस नये नियम से विभाग को फायदा होगा तो इस नियम को रेगुलर किया जा सकता है।
एम डी पंकज कुमार यूपीपीसीएल के निर्देशानुसार १०० रूपये का आंशिक बिल जमा कराने की सुविधा अस्थाई रूप से कटे कनेक्शन के लिए भी होगी। लेकिन यह धनराशि कुल बकाया का न्यूनतम २५% से कम नहीं होंगी। उन्होंने बताया कि आंशिक बिल को एक महीने में एक से अधिक बार जमा कराया जा सकता है। सनद रहे विभागीय काउंटर के अलावा फिलहाल अन्य बिल कलेक्शन एंजेसियों को ये सुविधा जारी नहीं की है। ध्यान रहे आंशिक बिल भुगतान की स्थिति में भुगतान रसीद पर बिजली बिल व भुगतान की राशि अंकित रहेगी। आंशिक बिल भुगतान की सुविधा के बावजूद पूरा बिल जमा ना कराने पर बिजली कनेक्शन काटा जा सकता है।
यूपीपीसीएल के अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आदेश दिये कि उपभोक्ताओं को रीडिंग आधारित बिल भेजें व बिजली चोरी को रोकने के साथ ही बड़े बकायेदारों के कनेक्शन काटें। यह आदेश प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं कारपोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज ने विभागीय अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा दिए।
बिजली विभाग का मानना है कि इस सुविधा के चलते जो लोग एक साथ बिल जमा नहीं करा पाते वो आंशिक बिल जमा करा कनेक्शन कटने से बचा सकते हैं। इसके चलते विभाग की राजस्व वसूली बढ़ेगी। अगर ये स्कीम कामयाब होती है तो इस नियम को रेगुलर किया जायेगा। अगर आपको आंशिक भुगतान के संबंध में किसी तरह की जानकारी लेने व किसी तरह की शिकायत के लिए हेल्पलाइन 1912 और टोल फ्री नंबर 18001803002 पर संपर्क कर सकते हैं।
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