दो रेपकांड मे हुई दो को 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा--एसएसपी सहारनपुर आकाश तोमर अपराधियों पर थानो से लेकर न्यायपालिका तक सख्त कार्रवाई --लुधियाना निवासी मुज्जफरखान एवम ग्राम चौरामण्डी प्रवीण को हुई 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा तथा लगा 10-10 हजार रूपए का अर्थदंड
कमल कश्यप
सहारनपुर-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर आकाश तोमर आजकल थानों से लेकर न्यायपालिका तक अपराधियों पर काफी सख्त है।उनके इसी सख्ती के चलते जनपद पुलिस भी थानों से लेकर न्यायपालिका तक अभियुक्तों को सजा दिलाने मे लगातार कामयाब साबित हो रही है।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सख्त आदेश पर थाना चिलकाना पुलिस द्वारा लगातार की गई सख्त पेरवी के चलते कल माननीय न्यायपालिका द्वारा अभियुक्त मुज्जफ्फर खान पुत्र अब्दुल रहीम निवासी मेट्रो शाॅपिंग माल भाटिया कालोनी लुधियाना-पंजाब एवम प्रवीण पुत्र ब्रजपाल निवासी चौरामण्डी -थाना चिलकाना को हुई 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा तथा लगा 10-10 हजार रूपए का अर्थदंड।आपको बता दें,कि दो अलग अलग मामलों मे उक्त अभियुक्तों मुज्जफ्फर खान एवम प्रवीण द्वारा उक्त युवतियों की इच्छा के बिना उनके साथ रेप किया गया था,एक मुकदमा थाना चिलकाना में आईपीसी की धारा 376(२)जी/363/366/504/506 के तहत दिनांक 7 जून 2014 को पंजीकृत करवाया गया था तथा दूसरा मुज्जफ्फर अली के विरुद्ध महिला थाने में पंजीकृत करवाया गया था,दोनों मामलों की सशक्त पेरवी थाना चिलकाना पुलिस ही कर रही थी।पुलिस ने भी इन मामलो पर गम्भीरता दिखाते हुए उक्त रेप के दोनो आरोपियो पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की तथा जेल भेज दिया गया था।माननीय न्यायालय में चले इन दोनो मुक़दमो में कल माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-एफटीसी कक्ष संख्या-1 ने अभियुक्तो मुज्जफ्फरअली एवम प्रवीण को 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा 10-10 हजार रुपए का लगाया अर्थदंड।हम आपको बता दें,कि इस समय एसएसपी आकाश तोमर के सख्त निर्देश पर जनपद पुलिस द्वारा अपराधियों पर लगातार कार्यवाही जारी है।अपराधियों की थानो से लेकर न्यायपालिका तक सख्त पेरवी की जा रही है तथा उन्हें माननीय न्यायपालिका तक भी बख्शा नहीं जा रहा है।
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