उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के रिक्त पदों के लिए 20 जुलाई तक आवेदन पत्र आमंत्रित--पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यार्थियों को शुल्क नहीं देना होगा
सहारनपुर। (सू0वि0)।शासन के निर्देशों के अनुपालन में मण्डलायुक्त श्री लोकेश एम0 ने उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के रिक्त दो पदों के लिए पात्र आवेदकों से आवेदन के दृष्टिगत पात्रता की शर्तों का उल्लेख करते हुए अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की वर्तमान संरचना https://upic.gov.in पर देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति, पदावधि और सेवा शर्तें, पद से हटाया जाना आदि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय-4 व सूचना का अधिकार (केन्द्रीय सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की पदावधि, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2019 के अध्याय-4 में उल्लिखित है। सूचना आयुक्त की शक्तियां और कृत्य सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय-5 में वर्णित है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें इत्यादि वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in तथा विभागीय वेबसाइट http://adminreform.upsdc.gov.श्री लोकेश एम0 ने बताया कि राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए उक्त मापदंड पूरा करने वाले इुच्छुक व्यक्ति अपना विवरण निर्धारित प्रारूप में भरकर संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, दरबारी लाल शर्मा भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ-226001 (विधान भवन गेट नं0-6 के सामने) 20 जुलाई, 2022 तक पंजीकृत डाक से भिजवायें अथवा कार्य दिवस में प्रातः 10ः00 बजे से सांय 05ः00 बजे तक दस्ती पंहुचाकर प्राप्ति रसीद ले सकते है। 20 जुलाई 2022 को सांय 05ः00 बजे के बाद प्राप्त होने वाला कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। राज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य संगठन के अंतर्गत सेवारत व्यक्ति अपना आवेदन पर समुचित माध्यम से 20 जुलाई 2022 को सायं 05ः00 बजे तक भिजवाएं। उसके पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा दो हजार रूपये का भारतीय स्टेट बैंक से जारी ड्राफ्ट संलग्न करना होगा जो “प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ” के पक्ष में देय होगा। भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त किसी भी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
प्रशासनिक सुधार अनु-2 की पूर्व में निर्गत विज्ञप्ति दिनांक 08 जून 2021 को निरस्त कर दिया गया है। इस विज्ञप्ति के अन्तर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों (यदि वे इच्छुक हैं) के द्वारा भी पुनः आवेदन किया जाना है। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क नहीं दिया जायेगा क्योंकि उनके द्वारा पूर्व में ही आवेदन शुल्क दिया जा चुका है।
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