पुलिस के खिलाफ गैर जमानती वारंट

 

                          फोटो प्रतीकात्मक
कसरवल कांडके तीन पूर्व थानाध्यक्ष सहित पांच पुलिसकर्मियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी●●●●गिरफ़्तार कर पेश करने का आदेश

विरेन्द्र चौधरी/शेरखान मलिक

निषाद समाज के आरक्षण व अन्य समस्याओं को लेकर 2015 में आंदोलन के दौरान हुए कसरवल कांड में गुरुवार को तीन पूर्व थानाध्यक्षों सहित पांच पुलिस कर्मियों के विरुद्ध एसीजेएम द्वितीय सीनियर डिवीजन की ओर से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। पुलिस को आदेश दिया गया है कि पांचों लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाय।

निषाद आंदोलन में शामिल रहे व पुलिस की गोली से घायल सुजीत कुमार ने उनके एवं अन्य आंदोलनकारियों के साथ दुर्व्यवहार एवं गाड़ियां फूंकने के लिए तत्कालीन थानाध्यक्ष सहजनवा श्यामलाल यादव व अन्य के विरुद्ध धारा 156/3 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अभियुक्तों के कोर्ट में हाजिर न होने पर न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने सहजनवा के तत्कालीन थानाध्यक्ष श्यामलाल यादव, खोराबार के तत्कालीन थानाध्यक्ष रामपाल यादव, राजघाट के तत्कालीन थानाध्यक्ष संजीव सिंह, सहजनवा थाने के सिपाही रहे पूर्णवासी व जनार्दन यादव के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया था। सुजीत कुमार ने इन सभी पर उनके तथा अन्य आंदोलन करियों के साथ दुर्व्यवहार सहित अन्य आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।

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