बलात्कार के मामले में महिला सहित सभी अभियुक्तों को हुई 7 साल की सजा 40 हजार का लगा अर्थदंड

 

बलात्कार के मामले में महिला सहित सभी अभियुक्तों को हुई 7 साल की सजा 40 हजार का लगा अर्थदंड 
विरेन्द्र चौधरी/अतुल शर्मा 

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में शाशन-प्रशासन की सख्ती के चलते अब अदालतों में मुकदमों से संबधित अधिकारी पैरवी पर भी ध्यान दें रहे हैं, जिसके चलते अपराधियों को सजा मिलने लगी है। इसके चलते एक बलात्कार के मुकदमे में अपराधियों को 7 वर्ष का कारावास व सजा अर्थदंड की सजा मिल सकी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना सरसावा अंतर्गत गांव जयरामपुर चतरसाली के राजू पुत्र रामपाल निवासी गांव रेड़ी ताजपुरा, खुर्शीदा पत्नी गुलजार,अनीस पुत्र गुलजार, जाकिर पुत्र सद्दीक निवासी गांव जयरामपुर चतरसाली के खिलाफ थाना सरसावा में 363/366/376 एवं 506 पोक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। पुलिस ने सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

आपको बताते चलें कि 8 साल तक लगातार चले इस मुकदमे में विगत दिन न्यायधीश कक्ष संख्या एडीजे-14 द्वारा सभी अभियुक्तों को 7 वर्ष की सजा व 40 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस तरह सख्त पैरवी करने पर सजा होने से निश्चित अपराधों में कमी आयेगा।


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