होटल, रिसोर्ट आदि में ठहरने के लिए फोटोयुक्त वैध पहचान पत्र अनिवार्य - जिलाधिकारी

 जिलाधिकारी ने की सराय एक्ट के अनुपालन के संबध् में होटल प्रबंधकों के साथ बैठक/जनपद के सभी आश्रय स्थल सराय एक्ट में कराएं पंजीकरण/होटल, रिसोर्ट आदि में ठहरने के लिए फोटोयुक्त वैध पहचान पत्र अनिवार्य


सहारनपुर,  (सू0वि0)।जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चन्द्र की अध्यक्षता में सायं 05ः00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में सराय एक्ट के अनुपालन के संबध्ंा में होटल, रिसोर्ट, अतिथि गृह, फार्म स्टे और अन्य ऐसी समस्त इकाइंया जिनका प्रयोग यात्रियों द्वारा आश्रय के लिए किया जाता है, के प्रबंधकों के साथ बैठक आहूत की गयी।
डॉ0 दिनेश चन्द्र ने समस्त प्रबंधकों को निर्देशित किया कि अपनी इकाइयों को सराय एक्ट में पंजीकृत कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था के आंकलन में आपका योगदान शामिल हो सके। इसी के साथ इकाईयों में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति की वैध फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति एवं रिकार्ड भी सुरक्षित रखें। प्रत्येक यात्री के आगमन एवं प्रस्थान का समय भी रजिस्टर में अंकित करें। इकाईयों में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण भी रखें। सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक इकाई परिसर में उचित अग्निशमन और सुरक्षा सावधानियों का उचित प्रबन्ध हो। इकाईयों में आने व ठहरने वाले यात्रियों के लिए परिसर और प्रसाधन सामग्री को स्वच्छ और स्वास्थ्यकर बनाए रखना सुनिश्चित करें।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री विजय कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ0 अर्चना द्विवेदी, एसपी सिटी श्री अभिमन्यु मांगलिक, उपजिलाधिकारी नकुड श्री अजय कुमार अम्बष्ट, उपजिलाधिकारी रामपुर मनिहारान संगीता राघव, सीएफओ श्री प्रताप सिंह सहित इकाई प्रबन्धक उपस्थित रहे।

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