जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 दिनेश चन्द्र ने हाजी इकबाल वाद में दिया एतिहासिक फैंसला••••डॉ0 दिनेश चन्द्र ने हाजी इकबाल की 500 करोड से अधिक की सम्पत्ति को कुर्क करने का किया आदेश जारी

 जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 दिनेश चन्द्र ने हाजी इकबाल वाद में दिया एतिहासिक फैंसला••••डॉ0 दिनेश चन्द्र ने हाजी इकबाल की 500 करोड से अधिक की सम्पत्ति को कुर्क करने का किया आदेश जारी••••हाजी इकबाल की सहारनपुर, लखनऊ एवं गौतम बुद्धनगर की 500 करोड से अधिक की अवैध सम्पत्ति अंतिम तौर पर कुर्क••••राज्य सरकार के पक्ष में कुर्कशुदा सम्पत्तियों को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने के लिए प्रशासक नियुक्त


विरेन्द्र चौधरी 

सहारनपुर (सूवि)। जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 दिनेश चन्द्र ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए मौहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाला पुत्र अब्दुल वहीद की 500 करोड से अधिक की सम्पत्ति को कुर्क करने का अंतिम आदेश जारी किया है। 

डॉ0 दिनेश चन्द्र ने कहा कि शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही के क्रम में हाजी इकबाल एवं इनके गिरोह के सदस्यों के विरूद्ध 17 जून को पारित आदेश में 500 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति को कुर्क करने के क्रम में 90 दिन का समय आपत्तियों के लिए दिया गया था। 90 दिन में प्राप्त आपत्तियों को निस्तारित करते हुए कुर्की आदेश को सुनिश्चित करते हुए अंतिम निर्णय के लिए गैंगस्टर एक्ट के न्यायालय में प्रेषित किया गया। विस्तार से सुनवाई के उपरान्त निर्णय लिया गया है कि 500 करोड से अधिक सम्पत्ति को जब्त करते हुए कुर्की आदेश के लिए सक्षम न्यायालय को भेजा गया है। उनके द्वारा लगभग 80 गरीब व्यक्तियों को बेची गयी जमीन को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए उन सम्पत्तियों को कुर्की से अवमुक्त रखा गया है। 

उन्होंने बताया कि उसकी ये अवैध सम्पत्ति गैंग के सदस्यों, सहयोगियों, परिजनो, रिश्तेदार एवं नौकरो आदि के नाम वन क्षेत्र से खैर आदि लकडी चोरी, तस्करी, अवैध रूप से खनन का कारोबार एवं दबंगई के बल पर लोगों को डरा धमका कर धोखाधड़ी करके सरकारी व गैर सरकारी जमीनें क्रय एवं कब्जे किये जाने के अपराधो से अवैध रूप से धन अर्जित कर विभिन्न सम्पत्ति खरीदी गई थी।

जिला मजिस्ट्रेट डॉ० दिनेश चन्द्र ने उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाला पुत्र अब्दुल वहीद , (गैंग लीडर) , अब्दुल वाजिद पुत्र हाजी इकबाल उर्फ बाला , जावेद पुत्र हाजी इकबाल उर्फ बाला , मौहम्मद अफजाल पुत्र हाजी इकबाल उर्फ बाला , अलीशान पुत्र हाजी इकबाल उर्फ बाला समस्त निवासीगण मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर सहारनपुर व राव लईक पुत्र सईद अहमद निवासी रायपुर थाना मिर्जापुर व नसीम पुत्र गफ्फार उर्फ गफ्फूर निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर (सभी गैंग सदस्य) द्वारा गिरोहबन्द होकर आपराधिक क्रियाकलापों के माध्यम से कुर्क करने का अंतिम आदेश दिया।

17 जून 2023 के आदेश के अनुसार इस कुर्की आदेश के विरूद्ध यदि अभियुक्त को कोई आपत्ति या प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना हो तो, आदेश की जानकारी से तीन माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया था। उक्त आदेश के क्रम में आपत्तियों एवं प्रत्यावेदन को प्राप्त करते हुए 06 अक्टूबर 2023 को अंतिम आदेश जारी कर उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण धारा 16 के अन्तर्गत प्रकरण सक्षम न्यायालय को सन्दर्भित कर दिया गया। उक्त सम्पत्ति माननीय सक्षम न्यायालय आदेश आधीन यथावत कुर्क रहेगी। 

लखनऊ एवं गौतमबुद्ध नगर से संबंधित कुर्क शुदा सम्मपत्तियों का आयुक्त लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर द्वारा नियुक्त किये गये प्रशासक सर्वोत्तम हित में प्रबन्धन करेंगे। तहसीलदार बेहट एवं सदर को प्रशासक नियुक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि सक्षम न्यायालय से अंतिम आदेश पारित होने तक उपरोक्त कुर्कशुदा सम्पत्तियों के सर्वोत्तम हित में उनका प्रबंधन करेंगे तथा राज्य सरकार के पक्ष में कुर्कशुदा सम्पत्तियों को संरक्षित एवं सुरक्षित रखेंगे।



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