ढोलीखाल में चल रहा था अवैध क्लीनिक •• क्लीनिक को किया गया सील, झोलाछाप डाक्टर के विरूद्ध की गयी एफआईआर

 जिलाधिकारी ने अवैध रूप से चल रहे क्लीनिक पर लिया एक्शन •• ढोलीखाल में चल रहा था अवैध क्लीनिक •• क्लीनिक को किया गया सील, झोलाछाप डाक्टर के विरूद्ध की गयी एफआईआर •• संबंधित अधिकारियों को लापरवाही न करने के सख्त निर्देश •• आमजन के स्वास्थ्य से जुडे मुद्दों पर ढिलाई नहीं होगी बर्दाश्त


विरेन्द्र चौधरी/विनय चौधरी

सहारनपुर।
 जिलाधिकारी श्री मनीष बंसल को अवैध रूप से क्लीनिक चलाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में मोहल्ला शीराजान, निकट शाकिर परचून वाला, ढोलीखाल, थाना कुतुबशेर में एस0एम0 तैय्यब नामक व्यक्ति बिना पंजीकरण एवं बिना डिग्री के एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय करना बताया गया।
         जिलाधिकारी ने शिकायत के दृष्टिगत नगर मजिस्ट्रेट श्री गजेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की टीम का गठन किया। जिसमें अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 राकेश चन्द्रा एवं जिला क्षय रोग अधिकारी श्री सर्वेश सिंह शामिल थे। इसके तहत टीम द्वारा 17 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पै्रक्टिस करने के साक्ष्य पाए गये जबकि एस0एम0तैय्यब के द्वारा किसी प्रकार का पंजीकरण उपलब्ध नहीं था। यह अवैध रूप से क्लीनिक का संचालन कर रहे थे।
        इसके पूर्व दिनांक 16 अक्टूबर को टीम औचक निरीक्षण के लिए गई। मौके पर प्रतिष्ठान का शटर बंद मिला तथा बाहर बोर्ड में डॉक्टर एस0एम0तैय्यब एवं डिग्री डी0फार्मा, बी0फार्मा अंकित थी। इस संदर्भ में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नोटिस निर्गत किया गया तथा समस्त शैक्षिक अभिलेखों को तत्काल 17 अक्टूबर को दिखाने के निर्देश दिए गये। पाया गया कि एस0एम0तैय्यब ने डी0फार्मा एवं बी0फार्मा किया हुआ था। यह डिग्री मेडिकल स्टोर के संचालित के लिए अधिकृत है।
        टीम द्वारा की गयी जांच में पाया गया कि न केवल अवैध रूप से क्लीनिक का संचालन किया जा रहा है बल्कि डॉक्टर की उपाधि न होते हुए भी डाक्टर का कार्य किया जा रहा है एवं जन मानस के साथ धोखाधडी, मानव जीवन से खिलवाड करने एवं भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की धारा 15  का उल्लंघन किया जा रहा था।
        जिलाधिकारी के निर्देश पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना कुतुबशेर में एफआईआर दर्ज करवाई गयी। जनपद में अवैध क्लीनिक एवं झोलाछाप डाक्टरों द्वारा उपचार करने की निरंतर शिकायतें मिल रही थी। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए थे कि अवैध क्लीनिक एवं झोलाछाप डाक्टरों की जांच करते हुए कार्यवाही की जाए।
        जिलाधिकारी ने कहा कि आमजन के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से औचक निरीक्षण कर सीलिंग की कार्यवाही की जाएगी तथा झोलाछाप डाक्टरों के विरूद्ध नियमानुसार एक्शन लिया जाएगा। उन्होने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस पर किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए क्योंकि यह जीवन एवं स्वास्थ्य से जुडा प्रकरण है।

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