भूमाफियो के लिए योगी का नया फरमान, शहरो में स्थित कृषि भूमि पर आवासीय और व्यवसायिक निर्माण - पूरी खबर के लिए लिंक पर जाये

 


विरेन्द्र चौधरी/विनय चौधरी

सहारनपुर, लखनऊ। भूमाफियो के लिए योगी का नया फरमान, शहरो में स्थित कृषि भूमि पर आवासीय और व्यवसायिक निर्माण को लेकर कड़ा फैसला लिया है कि बिना अनुमति के निर्माण नहीं किया जा सकता। सरकार के प्रमुख सचिव आवास पी गुरूप्रसाद ने आदेश जारी कर दिये है।

 समाचार के अनुसार योगी सरकार ने शहरों में स्थित कृषि भूमि पर अवैध तरीके से हो आवासीय और व्यवसायिक निर्माण को देखते हुए अहम फैसला लिया है। जिसके तहत निर्माण से पहले अनुमति लेना आवश्यक होगा।खेती की जमीन पर बिना इजाजत के निर्माण नहीं किया जा सकता।योगी सरकार ने अवैध तरीके से हो निर्माण को देखते हुए लिया फैसला लिया है।प्रमुख सचिव आवास पी गुरुप्रसाद ने आदेश जारी कर दिया है। योगी सरकार ने शहरों में स्थित कृषि भूमि पर अवैध तरीके से हो आवासीय और व्यवसायिक निर्माण को देखते हुए अहम फैसला लिया है। जिसके तहत निर्माण से पहले अनुमति लेना आवश्यक होगा। खेती की जमीन पर बिना इजाजत के निर्माण नहीं किया जा सकता।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शहरों में स्थित खेती की जमीन पर अवैध तरीके से हो रही प्लाटिंग को लेकर बेहद सख्त है। इसी को देखते हुए यूपी सरकार की ओर से एक बड़ा अहम फैसला लिया गया है। इस आदेश के बाद खेती की जमीन पर बिना अनुमति के निर्माण कार्य नहीं हो सकेगा। अब निर्माण कार्य से पहले संबंधित विकास प्राधिकरण से एनओसी लेना जरूरी किया गया है। इस संबंध में प्रमुख सचिव आवास पी गुरुप्रसाद ने आदेश जारी कर दिया है।दरअसल शासन स्तर से इस संबंध में 2022 में एक आदेश जारी किया गया गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि कमिश्नर और जिलाधिकारी स्तर से इस आदेश का कड़ाई से पालन नहीं किया गया था।

बिना इजाजत निर्माण पर होगा एक्शन--इस आदेश के मुताबिक विकास प्राधिकरण और विशेष विकास क्षेत्र के तहत अगर किसी खेती की जमीन पर कोई निर्माण कार्य किया जाएगा तो उसके लिए अब अनुमति लेनी होगी। अब बिना अनुमति के लोग निर्माण कार्य नहीं कर पाएंगे।

निर्माण से पहले लेनी होगी NOC--इसी के तहत प्रमुख सचिव आवास पी गुरुप्रसाद की ओर से जारी शासनादेश में साफ तौर से कहा गया है कि खेती की जमीन पर निर्माण कराने से पहले संबंधित विकास प्राधिकरण से एनओसी लेनी होगी। इसको अब अनिवार्य किया गया है। साथ ही बिना इजाजत के हो रहे कार्यों को तत्काल रोकने के लिए भी कहा है।

बिना इजाजत निर्माण पर होगा एक्शन--इस आदेश के मुताबिक विकास प्राधिकरण और विशेष विकास क्षेत्र के तहत अगर किसी खेती की जमीन पर कोई निर्माण कार्य किया जाएगा तो उसके लिए अब अनुमति लेनी होगी। अब बिना अनुमति के लोग निर्माण कार्य नहीं कर पाएंगे।

भूमाफियाओं पर लगेगी लगाम--वहीं आदेश के मुताबिक जिले के डीएम और कमिश्नर को खेती की जमीन पर निर्माण से पहले अनुमति देने के लिए विकास प्राधिकरण के एनओसी को चेक करना जरूरी होगा। अगर एनओसी नहीं मिली होगी तो निर्माण करने की इजाजत नहीं दें पाएंगे। वहीं सरकार के इस फैसले से भूमाफियाओं पर लगाम लग सकेंगी साथ ही प्राधिकरण क्षेत्रों में हो रहे अवैध निर्माण पर भी रोक लग सकेगी।

सनद रहे सहारनपुर में बिना प्राधिकरण की अनुमति के दर्जनों कालोनियां भूमाफियाओं द्वारा काटी जा रहीं है, वहीं देहात क्षेत्र में भी बिना जिला पंचायत की अनुमति के दर्जनों कालोनिया काटकर सरकार को लाखों करोड़ो का नुकसान पहुंचाया जा रहा है।


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