राज्य में वायुयानों के मेंटीनेन्स, रिपेयर एवं ओवरहॉल सुविधाओं के लिए हुआ नीति का निर्धारण

 राज्य में वायुयानों के मेंटीनेन्स, रिपेयर एवं ओवरहॉल सुविधाओं के लिए हुआ नीति का निर्धारण••निवेश करने वालों को मिलेगी सब्सिडी


विरेन्द्र चौधरी/विनय झबीरन
सहारनपुर (सू0वि0)।
 शासन के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी श्री मनीष बंसल ने बताया कि नागर विमानन क्षेत्र में हो रहे निरन्तर विकास के दृष्टिगत प्रदेश में वायुयानों के Maintenance, Repair And Overhaul Hubs की स्थापना किये जाने के संबंध में शासन स्तर पर पंूजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु नीति बनायी गयी है। इसके तहत निवेशकों को सब्सिडी के द्वारा लाभ प्रदान किया जायेगा।
श्री मनीष बंसल ने बताया कि शर्तों के अधीन राज्य में एम0आर0ओ0 की स्थापना के लिए किए जाने वाले 500 करोड़ रूपये तक के कैपिटल इनवेस्टमेंट पर 05 प्रतिशत सब्सिडी, 500 से 1000 करोड़ के कैपिटल इनवेस्टमेंट पर 08 प्रतिशत तथा 1000 करोड़ से ऊपर के कैपिटल इनवेस्टमेंट पर 12 प्रतिशत सब्सिडी दी जायेगी। सब्सिडी का भुगतान वाणिज्यिक सेवा प्रारम्भ होने के वित्तीय वर्ष के पश्चात अगले वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ होकर अगले 05 वित्तीय वर्षों में समान किश्तों में किया जायेगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि एम0आर0ओ0 की स्थापना करने वाली इस नीति के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधाओं के अतिरिक्त प्रदेश सरकार की किसी अन्य नीति में कोई अन्य सुविधा देय नहीं होगी तथा प्रस्तावित नीति के अन्तर्गत कैपिटल इनवेस्टमेंट सब्सिडी के अतिरिक्त अन्य कोई सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। उन्होने कहा कि एम0आर0ओ0 की स्थापना करने वाली इकाई के लिए यह अनिवार्य होगा कि लैटर ऑफ कमफर्ट जारी होने के 05 वर्ष के अन्दर वाणिज्यिक सेवा अनिवार्य रूप से प्रारम्भ हो जाए। एम0आर0ओ0 नीति में किसी प्रकार के परिवर्धन अथवा परिवर्तन के स्थिति में भविष्य में यथा आवश्यकतानुसार निर्णय लेने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकृत है।
उत्तर प्रदेश में एम0आर0ओ0 नीति का लाभ उन्हीं इकाईयों को अनुमन्य होगा जिसके आवेदन पत्र 31 दिसम्बर 2026 तक नीति के अन्तर्गत एम0आर0ओ0 की स्थापना हेतु नागरिक उड्डयन विभाग में प्राप्त हो जाएंगे

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