योगी सरकार का बडा फैसला•••• माँ -बाप से बदतमीजी पर बच्चे को संपत्ति से बेदखल
विरेन्द्र चौधरी रवि सैनी
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण नियमावली-2014 में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी गई।
अब अगर संतान या आश्रित रिश्तेदार बुजुर्ग माता-पिता का भरण-पोषण नहीं करते या उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो बुजुर्ग जिला मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज़ कराकर उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल करवा सकेंगे.. नए नियमों (22क, 22ख, 22ग) के तहत डीएम को 30 दिनों के भीतर सुनवाई पूरी करनी होगी..
हर महीने ऐसे मामलों की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजनी होगी। असमर्थ बुजुर्गों के लिए जल्द टोल-फ्री हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी। यह फैसला बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन और सुरक्षा देने के उद्देश्य से लिया गया है..

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