सरकारी टैण्डर एवं खरीद की जानकारी देने के लिए नियुक्त किया जाएगा जिले में रिसोर्स पर्सन

भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की जागरूकता के लिए की गयी बैठक--सरकारी टैण्डर एवं खरीद की जानकारी देने के लिए नियुक्त किया जाएगा जिले में रिसोर्स पर्सन

विरेन्द्र चौधरी 

सहारनपुर।मुख्य विकास अधिकारी श्री विजय कुमार के निर्देशानुसार परियोजना निदेशक श्री देवेन्द्र प्रताप की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में शासकीय बजट को होने वाले नुकसान को कम करने की नियत से राज्य में प्रतिस्पर्धा कानून के समर्थन एवं जागरूकता के लिए प्रातः 11ः30 बजे लेखा एवं टैण्डरिंग कार्य में लगे हुए उनके सहायकों के मध्य एक बैठक आयोजित की गयी।


बैठक में भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के अन्तर्गत भारत स्पर्धा आयोग के स्टेट रिसोर्स पर्सन श्री लक्ष्मी शंकर सिंह द्वारा जनपद के अन्य अधिकारियों के साथ टैण्डर एवं लोक खरीद करने वाले अधिकारियों को प्रतिस्पर्धा अधिनियम के विषय में जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी दी गयी। उन्होने प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्राविधानों को बताया कि प्रतियोगिता पर प्रतिकूल असर डालने वाली प्रथाओं को रोकने के लिए बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढावा देने और बनाए रखने के लिए उपभोगकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए और इसमें प्रतिभागियों द्वारा व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस अधिनियम और आयोग के संबंध में अवगत कराया। उन्होने इस अधिनियम के बारे में बताया कि इसमें कुल 66 धाराएं है और इसके द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने हेतु अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना 2016 में की गयी है।
इसके तहत प्रत्येक जनपद में एक रिसोर्स पर्सन की तैनाती की गयी है। जिसका मूल कर्तव्य है कि शासकीय विभागों मंे टेण्डर की प्रक्रिया, शासकीय क्रय, आउट सोर्स आदि के संबंध में प्रतिस्पर्धा नियमों की जानकारी कराकर सरकारी धन की बचत की जाये।  
बैठक में जिला पंचायती राज अधिकारी श्री आलोक शर्मा, श्री रतन कुमार विक्रम सहित टैण्डर प्रक्रिया से संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

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