जनपद में 25 फरवरी, 2023 तक धारा 144 लागू••नववर्ष पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों विद्युत चालित उपकरणों को प्रयोग से पहले जांच लें ताकि शॉर्ट सर्किट की संभावना न रहे••शराब की दुकानें निर्धारित समय पर ही खोली तथा बन्द की जायेंगी••डी0जे0 का प्रयोग निर्धारित समय सीमा तक ही करें--जिलाधिकारी़
विरेन्द्र चौधरी
सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट श्री अखिलेश सिंह ने कहा कि नववर्ष के अवसर पर विशेषतया युवा वर्ग अधिकांशत होटलों, क्लबों तथा मनोरंजन गृहों आदि में समूहों के रूप में एकत्रित होकर शराब व अन्य नशीले मादक द्रव्यों का सेवन कर उत्पात करते है तथा युवाओं द्वारा समूह बनाकर विभिन्न प्रकार के हॉर्न बजाते हुए दोपहिया वाहन व चार पहिया वाहनों को तेज गति से चलाते है, जिस कारण दुर्घटना, झगडा होने की प्रबल सम्भावना बनी रहती है। इस प्रकार मादक पदार्थों का सेवन किये युवकों द्वारा लडकियों, महिलाओं से छीटा-कसी एवं छेड-छाड की घटनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है तथा निकट भविष्य में सम्पन्न होने वाले गणतन्त्र दिवस व मौहम्मद हजरत अली का जन्म दिवस व महाशिवरात्र व संत रविदास जयन्ती आदि व अन्य विभिन्न आयोजनों के अवसर पर तथा विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित की जाने वाली चयन व प्रवेश परीक्षाओं एवं चयन/प्रवेश परीक्षाओं व औद्योगिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों व शिक्षण संस्थानों और रेलवे स्टेशन आदि पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अप्रिय घटनायें घटित की जाने की साजिश की जा सकती है तथा कुछ तत्व/लोग जानबूझकर ऐसे कृत्य कर सकते है जिससे लोक परिशांति भंग होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इन सबको दृष्टिगत रखते हुए सी0आर0पी0सी0 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद में निषेधात्मक आज्ञा लागू की है।श्री अखिलेश सिंह, ने आज इस आश्य के आदेश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 04 या 04 से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना जुलूस प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नही होंगे और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे। नववर्ष के उपलक्ष में आयोजित कार्यक्रमों में संयोजक डी0जे0 का प्रयोग नियत समय सीमा के पश्चात किसी भी दशा में नहीं करेंगे तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण के संबंध में प्रसारित गाइड लाईन के अनुरूप ही डी0जे0 का प्रयोग करेंगे। नववर्ष में आयोजित कार्यक्रमों के आयोजक यह प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थल का प्रयोग किये जाने वाले बिजली के उपकरण सही प्रकार से कार्य कर रहे है तथा उनमें शॉर्ट सर्किट होने की कोई संभावना तो नहीं है। शराब की दुकानें निर्धारित समय पर ही खोली तथा बन्द की जायेंगी तथा निर्धारित समय के उपरान्त प्रतिबंधित रहेंगी।
कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह अपने नगर/गांव/मौहल्ले व अन्य स्थानों पर जाकर कोई भी ऐसा कार्य नही करेगा जिससे जातिय हिंसा व अन्य विवाद उत्पन्न होने की सम्भावना हो। जनपद में किसी भी गांव अथवा मौहल्ले मे ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नही दिया जायेगा, जिसके जाने से उस क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना हो। कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी/संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जुलूस/सभा/सम्मेलन, धरना प्रदर्शन तथा रैली आदि आयोजित नही करेगा। विवाह एवं शवयात्रा पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा परन्तु वर्तमान में लागू कोविड-19 गाईडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह जनपद में शांति व्यवस्था भंग करने संबंधी कोई कार्य नहीं करेगा तथा न किसी ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों का सहयोग करेगा जो शांति व्यवस्था कुप्रभावित करने का कृत्य कर रहे है अथवा ऐसे कार्य करने में संलिप्त है। ऐसे तत्वों जिनके भ्रमण आदि कार्यक्रमों से साम्प्रदायिक सदभाव एवं समरसता पर कुप्रभाव पडता हो, को प्रतिबंधित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र, शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ या ऐसी वस्तु जिनका प्रयोग आक्रमण किये जाने में किया जा सकता है यथा चाकू, भाला, बरछी, तलवार, छूरा आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही इनको किसी स्थान पर एकत्रित करेगा और न ही इनका सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा। इस प्रतिबन्ध से पुलिस कर्मी एवं अपने दायित्वों के निवर्हन की प्रक्रिया मंे शस्त्र धारण करने वाले अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी मुक्त होंगे। इसके अतिरिक्त लाठी, डण्डा लेकर भ्रमण करने वाले वृद्ध एवं विकलांग व्यक्ति भी मुक्त होंगे। यह धार्मिक रिति रिवाजों को भी प्रभावित नही करेगा। कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह किसी भी सार्वजनिक स्थल व अपने घर की छत पर किसी प्रकार की ईंटें, पत्थर, किसी भी प्रकार की मिट्टी, कांच की बोतलें, सोडा वाटर की बोतलें एवं कोई भी ऐसा ज्वलनशील पदार्थ एकत्रित नही करेगा, जिससे मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड सकता हो और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा है कि कोई भी पैट्रोल पम्प मालिक या खुदरा विक्रेता पैट्रोल व डीजल की बिक्री वाहन के अतिरिक्त बोतल अथवा किसी कन्टेनर में नही करेंगे क्योंकि यह सम्भावना है कि अराजक तत्व इस प्रकार खरीदे गये पैट्रोल डीजल का प्रयोग हिंसात्मक कार्यों के लिये कर सकते है। अतः इस प्रकार वाहन के अतिरिक्त डीजल अथवा पैट्रोल का क्रय एवं विक्रय प्रतिबंधित किया जाता है। कोई भी होटल/धर्मशाला आदि का प्रबन्धक/मालिक किसी भी व्यक्ति को बिना उसकी पहचान स्थापित कराये कमरा आवंटित नही करेगा। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया या प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से ऐसी बात नही कहेगा और न ही प्रकाशन के माध्यम से प्रचारित/प्रसारित करेगा, जिससे सामाजिक भावनाओं को ठेस पंहुचे। किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनैतिक दल द्वारा किसी भी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री विज्ञापन यथा प्रिण्टेड पम्पलेट्स, इलेक्ट्रानिक माध्यम इत्यादि का प्रयोग विहित रूप से सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना प्रयोग नही किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से मदिरा एवं नशीले पदार्थों का प्रयोग नही करेगा, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना हो और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। परीक्षार्थियों/अभ्यर्थियों एवं परीक्षा कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के अलावा परीक्षा केन्द्र के 100 गज की परिधि में चार से अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर न तो एकत्रित होंगे और न ही समूह में विचरण करेंगे। परीक्षा केन्द्रों से न्यूनतम 01 किमी0 की परिधि में फोटो कॉपियर एवं स्कैनर का संचालन परीक्षा अवधि में पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाता है। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास परीक्षावधि में ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग प्रतिबन्धित किया जाता हैं। परीक्षाओं के दृष्टिगत समाज विरोधी तत्वों एवं परीक्षा केन्द्रों के आस-पास नकल गति विधियों में संलिप्त बाह्य व्यक्तियों को प्रतिबन्धित किया जाता है। आदेश का उल्लंघन होने पर विधिक कार्यवाही करते हुए दण्डित किया जाय। परीक्षा केन्द्रों पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के शस्त्रादि लेकर परीक्षा स्थल पर जाना प्रतिबन्धित है तथा इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डित करने की कार्यवाही की जाये। परीक्षा केन्द्रों पर तैनात केन्द्र अधीक्षक/अध्यापक सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा अवधि में किसी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा परीक्षा से संबद्ध किसी कार्मिकों के प्रति अपराधिक/धमकी भरे व्यवहार किये जाने पर तत्काल संबंधित मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे। सभी थानाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जनपदीय सीमा के अन्तर्गत अनुचित मुद्रण, फोटो स्टेट तथा अवैध प्रकाशन कर परीक्षार्थियों/अभ्यर्थियों एवं अन्य किन्ही भी व्यक्तियों को गुमराह नही करेगा। परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर सेलुलर फोन, पेजर या अन्य कोई इलेक्ट्रोनिक वस्तु लाने-ले-जाने को प्रतिबन्धित किया जाता है जब तक कि इस प्रकार की कोई सामग्री परीक्षा केन्द्र के अन्दर लाने की अनुमन्यता न हो। सरकार द्वारा पॉलिथीन, प्लास्टिक पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा होने के कारण कोई भी व्यक्ति पॉलिथीन, प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेगा। उपरोक्त वर्णित आदेश में शर्ताें का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। सी.आर.पी.सी. की धारा 144 का यह आदेश जनपद में 25 फरवरी, 2023 तक प्रभावी रहेंगा।
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