लगेगा जुर्माना नही तो लगाओ हैल्मेट और सीट बैल्ट

 मण्डलायुक्त ने रोड सेफ्टी के तहत हेलमेट एवं सीटबेल्ट लगाने के लिए जारी किया आदेश •• सहयात्री के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य - मण्डलायुक्त •• नियमों का उल्लंघन करने पर कार्यालय में प्रवेश पर लगेगी रोक, होगी कार्यवाही - अटल कुमार राय


विरेन्द्र चौधरी. विनय कुमार 
सहारनप  मंडलायुक्त श्री अटल कुमार राय ने निर्देश दिए कि मंडल के सभी शासकीय एवं अर्द्ध-शासकीय कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी जो दोपहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, वे हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनें और उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री के लिये भी हेलमेट पहनना आवश्यक है।
        श्री अटल कुमार राय ने निर्देश दिए कि इसी प्रकार जो अधिकारी एवं कर्मचारी चारपहिया वाहन से कार्यालय आते हैं वे वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें एवं अन्य सभी सह यात्रियों के लिये सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर सुरक्षाकर्मी द्वारा हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनुपालन की जांच करने पर यदि उक्त निर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है तो कार्यालय में प्रवेश पर रोक लगायी जायेगी। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।
        मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी कार्यालयाध्यक्षों द्वारा अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों से निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित कराया जाये।

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